संपादक विमल कुमार


कोलाहल अधिनियम की धारा 5 और 15 के तहत कार्रवाई, 2500 वाट के स्पीकर समेत डीजे उपकरण जब्त
कोरबा/बांकीमोंगरा, 22 सितंबर 2026।
गणेश विसर्जन की आड़ में तेज आवाज में डीजे बजाना दो वाहन संचालकों को भारी पड़ गया। निर्धारित नियमों को दरकिनार कर ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर बांकीमोंगरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डीजे से लदे दो पिकअप वाहनों को जब्त कर लिया। पुलिस की कार्रवाई से विसर्जन जुलूसों में नियमों की अनदेखी करने वालों में हड़कंप मच गया।
पुलिस के अनुसार, मनोरंजन मंदिर थाना बांकीमोंगरा क्षेत्र में विसर्जन के दौरान तेज और बेसुरी आवाज में डीजे बजाया जा रहा था। शिकायत और मौके की स्थिति को देखते हुए पुलिस टीम ने कार्रवाई की। जांच के दौरान CG 12 BT 5239 नंबर के छोटा हाथी वाहन में 2500 वाट के नए बॉक्स बेस स्पीकर समेत डीजे का सामान मिला।
वहीं दूसरे वाहन CG 12 BT 2066 में 2000 वाट के दो लोवर बॉक्स, चार नए अपर बॉक्स और छह डिस्को लाइट सहित कुल 10 नए डीजे बॉक्स पाए गए।
पढ़ाई कर रहे बच्चों को हो रही थी परेशानी
पुलिस का कहना है कि डीजे की तेज आवाज से आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही थी। वहीं स्कूल की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही थी। इसके बावजूद ध्वनि की निर्धारित सीमा और प्रशासनिक निर्देशों की अनदेखी किए जाने पर पुलिस ने दोनों वाहनों को रोककर डीजे उपकरण जब्त कर लिए।
मामले में कोलाहल अधिनियम की धारा 5 एवं 15 के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है।
आला अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई
पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटेल एवं नगर पुलिस अधीक्षक दर्री विमल कुमार पाठक के मार्गदर्शन में तथा बांकीमोंगरा थाना प्रभारी सत्यम साहू के नेतृत्व में की गई।
पुलिस की इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि धार्मिक आयोजन हो या विसर्जन जुलूस—नियमों की अनदेखी कर तेज आवाज में डीजे बजाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
