--:--
Home Uncategorized छत्तीसगढ़ कोरबा जिला बाँकीमोंगरा से चेक बाउंस मामले में ठेकेदार को 2.50 लाख रुपये प्रतिकार अदा करने का आदेश, सामान खरीदी के एवज में दिया था 2 लाख रूपए का चेक

छत्तीसगढ़ कोरबा जिला बाँकीमोंगरा से चेक बाउंस मामले में ठेकेदार को 2.50 लाख रुपये प्रतिकार अदा करने का आदेश, सामान खरीदी के एवज में दिया था 2 लाख रूपए का चेक

by Vimal Kumar
17 views

संपादक विमल कुमार

कोरबा। इलेक्ट्रॉनिक दुकान से सामान खरीदने के बाद व्यवसायी को दिया गया चेक बाउंस हो जाने के मामले में न्यायालय ने आरोपी ठेकेदार को दोषी पाया है। उसे ढाई लाख रुपये प्रतिकार अदा करने का आदेश जारी किया गया है।
न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बांकीमोगरा क्षेत्र के विजय इलेक्ट्रॉनिक दुकान के संचालक विजय साहू से गौरी साहू गौरी (बिजली ठेकेदार) के द्वारा वर्ष 2016 में विभिन्न प्रतिष्ठानों में इलेक्ट्रॉनिक सामानों (वायरिंग सामान/ स्विच बोर्ड / पंखा/ लाइट) लगाए जाने के नाम पर उक्त दुकान से 200000 रुपए का सामन उधार में ले लिया गया। उक्त रकम के भुगतान हेतु स्वयं के फर्म के नाम पर चेक दे दिया द्य दुकान संचालक के द्वारा जब उपरोक्त राशि प्राप्त करने के लिए बैंक में चेक जमा कराया गया तब जानकारी दिया गया कि उसके खाते में पर्याप्त राशि नहीं है, तब विजय इलेक्ट्रॉनिक के संचालक विजय साहू के द्वारा शक्ति चौक बांकीमोगरा निवासी के विरुद्ध कटघोरा न्यायालय मे परिवाद दायर किया गया। मामले के विचारण के दौरान विजय इलेक्ट्रॉनिक्स के संचालक विजय साहू की मृत्यु हो गई, इसके पश्चात उसके पुत्र योगेश साहू के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उक्त परिवाद को आगे बढ़ाते हुए आरोपी गौरी साहू के अपराध को पर्याप्त साक्ष्य के माध्यम से प्रमाणित किया गया। इसके पश्चात न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कटघोरा के द्वारा आरोपी गौरी साहू को चेक की राशि 200000 रुपए एवं 50000 रुपए अतिरिक्त कुल 2 लाख 50000 रुपए प्रतिकार राशि देने हेतु आदेशित किया गया था द्य आरोपी गौरी साहू के द्वारा न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश से संतुष्ट न होकर उक्त आदेश को अपर सत्र न्यायाधीश एच के रात्रे, कटघोरा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत किया गया। अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12/01/2026 को उक्त अपील का निराकरण करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को सही पाते हुए आरोपी गौरी साहू को 250000 रुपए दंड स्वरूप दिए गए आदेश को तत्काल परिवादी पक्ष को प्रदान करने अन्यथा की स्थिति में जेल जाने के आदेश दिए, इसके पश्चात आरोपी के द्वारा परिवादी पक्ष को 250000 रुपए जमा कर दिया गया।

You may also like

Contact Us

संपादक – विमल कुमार

संपर्क – 8305826954

ईमेल -hungamanews01@gmail.com

पता – बांकी मोंगरा, कोरबा, छत्तीसगढ़

Udhyam No : UDYAM-CG-10-0011789

Important Links

All Rights Reserved © 2026 Hungama News